जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरिद्वार के आदेशानुसार वर्तमान शीतकालीन आपदा को मध्येनजर विद्यालयो जाने वाले छात्र-छात्राओं की गुजा के दृष्टिगत दिनांक 18 जनवरी, 2024 को जनपद हरिद्वार के समस्त ऑगणवाडी केन्द्र, शासकीय अर्द्ध-शासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कथा-1 से कक्षा-०8 तक के छात्र- छात्राओं हेतु अवकाश घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत कक्षा-09 से कक्षा-12 एक अतिरिक्त कक्षाए संचालित की जा रही है. उनका समय प्रातः 09:00 बजे के बाद रखा जाये।
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरिद्वार के आदेशानुसार वर्तमान शीतकालीन आपदा को मध्येनजर विद्यालयो जाने वाले छात्र-छात्राओं की गुजा के दृष्टिगत दिनांक 18 जनवरी, 2024 को जनपद हरिद्वार के समस्त ऑगणवाडी केन्द्र, शासकीय अर्द्ध-शासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कथा-1 से कक्षा-०8 तक के छात्र- छात्राओं हेतु अवकाश घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत कक्षा-09 से कक्षा-12 एक अतिरिक्त कक्षाए संचालित की जा रही है. उनका समय प्रातः 09:00 बजे के बाद रखा जाये।
आदेश
शीतलहर के दृष्टिगत भारत भौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 17 जनवरी 2024 को सायं 06:30 बजे जारी येलो अलर्ट के अनुसार जनपद हरिद्वार अन्तर्गत दिनांक 17 जनवरी, 2024 दिनांक 18 जनवरी, 2024 को कुछ स्थानों में घने कोहरे की सम्भावना का की गयी है।
वर्तमान शीतकालीन आपदा को मध्येनजर विद्यालयो जाने वाले छात्र-छात्राओं की गुजा के दृष्टिगत दिनांक 18 जनवरी, 2024 को जनपद हरिद्वार के समस्त ऑगणवाडी केन्द्र, शासकीय अर्द्ध-शासकीय, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कथा-1 से कक्षा-०8 तक के छात्र- छात्राओं हेतु अवकाश घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत कक्षा-09 से कक्षा-12 एक अतिरिक्त कक्षाए संचालित की जा रही है. उनका समय प्रातः 09:00 बजे के बाद रखा जाये।
अतः भारत भौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी भौसम पूर्वानुमान के दृष्टिगत जनपद हरिद्वार अन्तर्गत दिनांक 18 जनवरी, 2024 को समस्त आँगनबाड़ी केन्द्र, शासकीय, अर्द्ध-शासकीय, सरकारी सहाय प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा-08 तक के छात्र-छात्राओं हेतु अवकाश घोषित किया जाता है, तथा जिन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत कक्षा-09 से क्या-12 तक अतिरिक्त कक्षाएं प्रातः ०9:०० बजे के बाद संचालित किया जाय। उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
हरिद्वार
कार्यालय जिलाधिकारी / जनपद आपदा प्रबनधन प्राधिकरण, हरिद्वार।
पत्रांक: 14662/13-आ0 प्रब0 -DEOC/2023-24 दिनांकः 17 जनवरी, 2024
प्रतिलिपि: निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
2-मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
3-अपर जिलाधिकारी वित्त/प्रशासन) हरिद्वार।
4-समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
5- मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, हरिद्वार को अनुपालनार्थ प्रेषित।
6- जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार हेतु निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
7- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, हरिद्वार।
जिला मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
हरिद्वार।