Blogदिल्ली एनसीआर

सोशल मीडिया पर 3 घंटे की नई डेडलाइन, सरकार के आदेश पर हटेगा गैरकानूनी कंटेंट

सोशल मीडिया पर 3 घंटे की नई डेडलाइन, सरकार के आदेश पर हटेगा गैरकानूनी कंटेंट

नई दिल्ली :- IT Rules में बड़ा बदलाव: Facebook, Instagram समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ी जवाबदेही, लेकिन सरकार की आलोचना करने वाली हर पोस्ट स्वतः डिलीट नहीं होगी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को लेकर केंद्र सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। फरवरी 2026 में संशोधित Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अदालत के सक्षम आदेश अथवा सक्षम सरकार/सरकारी एजेंसी की reasoned intimation मिलने पर गैरकानूनी कंटेंट को तीन घंटे के भीतर हटाना या उसकी पहुंच निष्क्रिय करना होगा। इससे पहले इस श्रेणी के कंटेंट के लिए समयसीमा 36 घंटे तक थी।

क्या सरकार विरोधी हर पोस्ट होगी डिलीट :- इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा नहीं कहा गया है कि सरकार के खिलाफ लिखी या पोस्ट की गई हर सामग्री तीन घंटे में स्वतः हटा दी जाएगी।

नियम का प्रावधान “unlawful information/content” से संबंधित है। यानी ऐसी सामग्री जो लागू कानून का उल्लंघन करती हो और जिसके संबंध में सक्षम अदालत का आदेश अथवा अधिकृत सरकारी एजेंसी की वैध एवं कारणयुक्त सूचना प्राप्त हुई हो।

AI और Deepfake कंटेंट पर भी सख्ती, 2026 में नियमों में किए गए बदलावों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा AI-generated और synthetically generated information, जिसमें deepfake जैसी सामग्री शामिल है, से जुड़े जोखिमों को नियंत्रित करना भी है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ऐसे कंटेंट के संबंध में अतिरिक्त तकनीकी एवं compliance obligations निर्धारित किए हैं।

फ्री स्पीच को लेकर नई बहस; सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य इंटरनेट को सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह बनाना तथा unlawful एवं harmful content से निपटना है। दूसरी ओर, तीन घंटे की समयसीमा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्लेटफॉर्म moderation और सरकारी आदेशों की पारदर्शिता को लेकर बहस को भी तेज कर दिया है।

सतत जागरण की पड़ताल: “सरकार की आलोचना” और “गैरकानूनी कंटेंट”—दोनों को एक समझना सही नहीं होगा। तीन घंटे का प्रावधान हर सरकार-विरोधी पोस्ट पर स्वतः लागू होने वाला blanket ban नहीं है।

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!