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पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्थापित उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्थापित उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।

उत्तराखण्ड शासन

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-1 संख्या 195 /उन्तीस(1)/2024-(30 अधि0) 2018

देहरादून दिनांक 24 फरवरी, 2024

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है, कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और

समीचीन है।

2. अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966″ (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30. सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः माह की अवधि के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत स्थापित उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान की समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

3. उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह हॉकी) सचिव ।

पत्र सं०- 195 / उन्तीस (1)/2024-(30 अधि0) 2018, तददिनांकित । प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा०मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ। 2. समस्त निजी सचिव, मा०मंत्रिगण को मा०मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

3. 4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान।

7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड पेयजल निगम के समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें।

8. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड जल संस्थान के समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में चस्पा करने का कष्ट करें।

9. निदेशक, स्वजल परियोजना, देहरादून।

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।

10. आयुक्त, गढ़वाल 11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

12. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड। 13. प्रभारी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।

14. प्रभारी मीडिया प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(अरविन्द सिंह हॉकी) सचिव।

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